लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने पेंशन धारकों को जीवित होने का प्रमाण पत्र संबंधित जनपदों के कोषागारों को आगामी 15 दिसम्बर 2015 तक उपलब्ध कराने की तिथि निर्धारित कर दी है।
पेंशन धारकों की सुविधा हेतु निर्धारित जीवित होने का निर्धारित प्रमाण पत्र प्रारूप निःशुल्क उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है। पेंशन धारकों को किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी से सम्पर्क करने तथा उनकी समस्याओं को निस्तारित कराने की सुदृढ़ व्यवस्था की गयी है। पेंशन धारक कोषागार से निर्धारित प्रारूप निःशुल्क प्राप्त कर सकते है।
शासन द्वारा पेंशन धारकों की कठिनाइयों को संज्ञान में लेते हुए उन्हें जीवित होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त उनके बैंक खातों में सीधे धनराशि भेजने की सुदृढ़ एवं पारदर्शी व्यवस्था की गयी है।