लखनऊ: प्रदेश सरकार ने उ0प्र0 अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम-1966 के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के अधीन समस्त अत्यावश्यक सेवाओं में छह माह तक की अवधि के लिए हड़ताल करना निषिद्ध कर दिया है।
प्रमुख सचिव परिवहन श्री कुमार अरविन्द सिंह देव ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शासन ने जनहित में ऐसा निर्णय लिया है।
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