लखनऊ: राज्य सरकार प्रदेश की जनता को बेहतर बिजली की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। कोयले और तेल के दामों में भारत सरकार द्वारा वृद्धि किए जाने के बावजूद यू0पी0पी0सी0एल0 ने किसी भी श्रेणी के घरेलू उपभोक्ताओं की विद्युत दर में बढ़ोत्तरी प्रस्तावित नहीं की, बल्कि रेगुलेटरी सरचार्ज को भी कम किया है।
यह जानकारी देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि टैरिफ आॅर्डर वर्ष 2016-17 के तहत निजी नलकूपों की दर को भी नहीं बढ़ाया गया, साथ ही रेगुलेटरी सरचार्ज को कम किया है। औद्योगिक श्रेणी के तमाम उपभोक्ताओं को रात में बिजली उपभोग करने पर छूट को बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया है और उनकी दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
प्रवक्ता ने यह भी बताया कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र की विशेष आवश्यकताओं को देखते हुए नलकूपों के न्यूनतम बिल भुगतान की राशि को 160 रुपये प्रति बी0एच0पी0 से घटाकर 100 रुपये प्रति बी0एच0पी0 कर दिया गया है। समय से बिल भुगतान करने वालों के लिए छूट को 0.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.50 प्रतिशत कर दिया गया है।