देहरादूनः सचिव, षहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड षासन तथा निदेषक षहरी विकास निदेषालय द्वारा राज्य के समस्त 91 निकायों को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के क्रम में एहतियाती कदम उठाने हेतु निर्देषित किया गया है। जिस पर अमल करते हुए राज्य के सभी षहरी निकायों द्वारा सार्वजनिक स्थलों, यातायात साधनां, बार – बार छुई जाने वाली सतहों को विसंक्रमित किए जाने हेतु संक्रमण रोधी दवा का छिड़काव किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सचिव षहरी विकास, द्वारा निकायों के विषेश सफाई अभियान संचालित किए जाने तथा जन-जागरूकता किए जाने के लिए भी निर्देषित किया गया है। निकायों द्वारा इसके लिए अतिरिक्त मानवश्रम लगाकर विषेश स्वच्छता अभियान संचालित किए जा रहे हैं।
विनोद कुमार सुमन, निदेषक षहरी विकास द्वारा बताया गया कि षैलेष बगौली, सचिव षहरी विकास विभाग द्वारा दिए गए आदेषों के क्रम में देहरादून स्थित निदेषालय में कोविड-19 रोकथाम कंट्रोल रूम तथा सूचना केन्द्र गठित किया जा चुका है। जिसके माध्यम से राज्य के समस्त निकयों से लगातार जीवंत सम्पर्क बनाते हुए निर्देष दिए जा रहे हैं। निकायों द्वारा की जा रही गतिविधियों की प्रतिदिन के आधार पर रिपोर्टिंग की जा रही है। जिसे सचिव महोदय द्वारा सीधे मॉनिटर किया जा रहा है।
निदेषालय में बिना सेनिटेषन के प्रवेष नहीं
षहरी विकास निदेषालय द्वारा समस्त नगर निगमों तथा अन्य निकायों को निर्देषित किया गया है कि बेहद जरूरी कार्यों के अलावा निदेषालय भ्रमण को हतोत्साहित किया जाए। कार्मिकों को सेनेटाईजर उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अतिरिक्त कार्यालय में बाहर से आने वालों को बिना सेनेटाईज किए कार्यालय में प्रवेष नहीं करने दिया जा रहा। कार्यालय परिसर के गेट पर ही एक कार्मिक सेनेटाईजर ले कर तैनात किये गए हैं।
कार्यलय परिसर /स्थलों/ में बार-बार छुये जाने वाले स्थानां यथा दरवाजे के कुन्डे, सीढ़ियों की रैलिंग, षौचालय के कुन्डे, कुर्सियां के हत्थे इत्यादि को संक्रमण मुक्त (क्पेपदमिबजमक) करने के लिए ठसमंबी ेवसनजपवद ;5ःद्ध अथवा ेवकपनउ ीलचवबीसवतपजम ेवसनजपवद ;1ःद्ध या अन्य प्रमाणित संक्रमण रोधी स्प्रे का छिडकाव करवाए जाने के लिए सभी निकाय कार्यालयों को आदेषित किया गया है।
पर्यावरण मित्रों तथा चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के विषेश खयाल रखे जाने के निर्देष
निदेषालय द्वारा निकाय के समस्त स्वच्छता कार्मिकों (स्थायी/अस्थायी/संविदा/ठेके/महिला/पुरूश) को मास्क तथा हैन्ड सैनिटाईजर उपलब्ध करवाए जाने हेतु सख्त निर्देष जारी किए गए हैं। कार्मिकों द्वारा इनका प्रयोग सुनिष्चित किया जाना अनिवार्य किया गया है। जो कार्मिक उपलब्ध कराये गये मास्क अथवा सैनिटाईजर का उपयोग नहीं करता है तो उसके खिलाफ अनुषासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही सुनिष्चित की जाये। जिन स्थानों/कार्यालयों/क्षेत्रों पर आम जनता/नागरिकों के साथ ज्यादा संपर्क होता है ऐसे स्थानों पर नागरिकों के लिए हैन्ड वॉष की सुविधा अथवा हैन्ड सैनिटाईजर की व्यवस्था सुनिष्चित करायी जाये।
सार्वजनिक स्थानों के सभी षौचालयों पेट्रोल पम्पां, तथा व्यापारिक काम्प्लेक्स के वॉषबेसन सबके लिए उपलब्ध होंगे
सार्वजनिक षौचालयों, व्यवसायिक स्थलों/काम्पलैक्सों/संस्थानों अथवा अन्य जगहों पर स्थित सार्वजनिक षौचालयों में लोगां को साबुन/हैन्ड वाष से हाथ धोने अथवा सेनिटाईज करने हेतु व्यवस्था सुनिष्चित की जाये तथा हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध करायी जानी होगी। हाथ धोने की सुविधा को दर्षाने वाले बोर्ड/चिन्ह्/पोस्टर ऐसे स्थानों पर लगाये जाये जहां लोगो को स्पश्ट तौर पर दिखाई दें।
मलिन बस्तियों तथा घनि आबादी वाले क्षेत्रों में विषेश स्वच्छता अभियान
निकायन्तर्गत समस्त मलिन बस्तियों/घनी आबादी वाले क्षेत्रों में विषेश स्वच्छता अभियान एवं ठसमंबी ेवसनजपवद ;5ःद्ध वत ेवकपनउ ीलचवबीसवतपजम ेवसनजपवद ;1ःद्ध अथवा अन्य प्रमाणित संक्रमण रोधी स्प्रे का छिडकाव कर संक्रमण रहित किए जाने के निर्देषित किया गया है।