लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की प्राथमिकताओं में उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी अधिनियम-2011 शामिल है। उल्लेखनीय है कि जन सामान्य को समयबद्व रूप से सेवायें उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा 4 मार्च 2011 से उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी अधिनियम-2011 लागू किया गया है।
प्रमुख सचिव, लोक सेवा प्रबन्धन, श्री के0 रविन्द्र नायक ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में जनहित गारण्टी अधिनियम-2011 की सेवाओं में वृद्वि करने पर बल दिया गया है। इसके दृष्टिगत शासन द्वारा पूरी सक्रियता से कार्य किया जा रहा है।
श्री रविन्द्र नायक ने बताया कि प्रशासकीय विभागों से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी अधिनियम-2011 के अन्तर्गत 46 विभागों की 369 सेवायें एवं समस्त विभागों की 10 सेवायें कुल 379 सेवायें अधिसूचित करायी जा चुकी है। उन्होंने यह भी बताया कि इन सेवाओं का विवरण http://www.adminreform.upsdc.gov.in पर उपलब्ध है तथा भविष्य में और भी अधिक सेवाओं को अधिसूचित करने की कार्यवाही भी प्रचलित है।