लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने चक्रवाती तूफान, अतिवृष्टि तथा ओलावृष्टि से हुई फसलों की क्षति का मुआवजा एवं किसानों के बीमे की राशि का शत-प्रतिशत वितरण 15 मई तक अनिवार्य रूप से करने के निर्देश समस्त बैंकों के महाप्रबन्धकों तथा बीमा कम्पनियों के वरिष्ठ अधिकारियों को दिये हैं।
इस आशय के निर्देश उ0प्र0संस्थागत वित्त एवं बीमा निदेशालय तथा वाहय सहायतित परियेाजना के महानिदेशक श्री शिवसिंह यादव ने आज यहां बापू भवन के सभागार में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में दिये। उन्होंने जनपदवार अब तक किसानों को फसलों की क्षतिपूर्ति एवं बीमित किसानों को बीमे की धनराशि के वितरण की प्रगति की गहन समीक्षा की।
श्री यादव ने किसानों की सुविधा हेतु ब्लाक, तहसील एवं जिला मुख्यालय पर बृहद स्तर पर शिविर लगाकर क्षतिपूर्ति एवं बीमा की राशि का भुगतान करने के निर्देश दिये। उन्हांेने समस्त अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये हैं कि इन शिविरों के आयोजन की तिथिवार सूचना रिपोर्ट भी संस्थागत वित्त एवं बीमा निदेशालय लखनऊ को भेजें।
महानिेदशक श्री शिवसिंह यादव ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो बीमा कम्पनियां, आपदा पीड़ित किसानों को 15 मई तक क्षतिपूर्ति अथवा बीमा धनरािश का शत-प्रतिशत भुगतान नहीं करेंगी, उन्हें ब्लैक लिस्टेड कर दिया जोयगा। उन्होंने शिथिलता बरतने वाले बैंकों को भी चेतावनी दी हैं कि शासन की मंशा के अनुरूप किसानों को शीघ्र बीमें तथा फसलों की क्षतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान करें।