लखनऊ: उत्तर प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त श्री हाफिज उस्मान 30 अप्रैल को अपरान्ह 3.30 बजे से आयोग के कक्ष संख्या-612 में सहारनपुर जनपद के सभी विभागों के जन सूचना अधिकारियों के साथ आर0टी0आई0 एक्ट-2005 के प्रभावी क्रियान्वयन तथा आवेदकों को निर्धारित अवधि में सूचना में उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक करेंगे।
यह जानकारी राज्य सूचना आयोग के उप सचिव श्री तेजस्कर पाण्डेय ने दी।
राज्य सूचना आयुक्त श्री हाफिज उस्मान ने आठ जन सूचना अधिकारियों के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की अनदेखी किये जाने तथा आवेदकों को सूचना न देने के कारण 25-25 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दंडित किया है।
दण्डित किये गये जन सूचना अधिकारियों में रामपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, तहसीलदार, डी0पी0आर0ओ0, उप जिलाधिकारी विलासपुर, सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई, उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु निगम के जन सूचना अधिकारी तथा नगर निगम मुरादाबाद के नगर आयुक्त शामिल है।