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खेल अकादमियों के गठन में नियम व शर्तों का अनुपालन कड़ाई से होगा

उत्तर प्रदेश
लखनऊ: प्रदेश में खेल एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार द्वारा निजी सहभागिता से खेल अकादमियों को विकसित करने की नीति बनायी जा रही है।

खेल अकादमियों के गठन में नियम व शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। प्रदेश में एक खेल की एक ही अकादमी स्थापित की जायेगी। अकादमी की स्थापना खेल संघ/एसोसएिशन के सहयोग से करायी जायेगी। खेल अकादमी उन्हीं खेलों की स्थापित की जायेगी जो अखिल भारतीय ओलम्पिक संघ से सम्बद्ध हैं। संबंधित खेल संघों को यह सुनिश्चित करना होगा कि अकादमी का निर्माण अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अन्तर्गत हो, संबंधित खेल संघों को अपने प्रारम्भिक प्रस्ताव में ही अकादमी की स्थापना हेतु वित्तीय श्रोतों के संबंध में अवगत कराना होगा। इसके साथ ही इसमें कम से कम 50 प्रतिशत खिलाड़ी उत्तर प्रदेश के होंगे। खेल विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिताओं के लिए आवश्यकता पड़ने पर अकादमी की सुवधिायें निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेंगी। इसके अतिरिक्त अकादमी का उपयोग संबंधित खेल संघ के लिए किया जोयगा। अन्य किसी कार्य में इसका उपयोग नहीं किया जायेगा।

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