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मुख्य विकास अधिकारी आलोक कुमार पाण्डेय सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिकारियों को आवंटित गांव हेतु सेक्टर प्रभारी नियुक्त किया गया

उत्तर प्रदेश

देहरादून: मुख्य विकास अधिकारी आलोक कुमार पाण्डेय सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिकारियों को आवंटित गांव हेतु सेक्टर प्रभारी नियुक्त किया गया है। उन्होने नियुक्त अधिकारियों माह मई, जून, जुलाई 2015 का भ्रमण रोस्टर के अनुसार सम्बन्धित सैक्टर प्रभारी प्रत्येक माह की 25 तारीख तक ग्राम में चल रहे विकास कार्यो आदि की समीक्षा कर विस्तृत निरीक्षण आख्या निर्धारित प्रारूप पर, तथा ई-मेल के माध्यम से मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
उन्होने सेक्टर प्रभारियों को निर्देश दिये कि उनके द्वारा दी जाने वाली आख्या गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए तथा ग्राम भ्रमण के दौरान पाई गयी कमियों तथा उनके निस्तारण के बारे में की गयी कार्यवाही से अवगत करायेगें। उन्होने निर्देश दिये कि भ्रमण के दौरान ग्राम पंचायत विकास अधिकारी/पटवारी/लेखपाल/ ए.एन.एम./ सींचपाल/वन रक्षक/ आंगनवाड़ी/ग्राम चैकीदार तथा सम्बन्धित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक/अध्यापिकाएं/उद्यान सचल दल आदि समस्त फील्ड स्तरीय अधिकारी/कर्मचारीगण बैठक/निरीक्षण के समय अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेगें तथा नियुक्त सेक्टर प्रभारी को सम्पूर्ण जानकारी/सहयोग उपलब्ध कराने के साथ-2 इनके कर्तव्यों के निवर्हन में सहायता करेगें। उन्होने निर्देश दिये कि खण्ड विकास अधिकारी/प्रभारी सहायक विकास अधिकारी सम्पूर्ण सूचनाएं सेक्टर अधिकारियों को उपलब्ध करायेगें व सम्बन्धित ग्राम के प्रभारी सहायक विकास अधिकारी एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को समस्त सूचनाओं सहित क्षेत्र भ्रमण के दौरान अपने क्षेत्र में उपस्थित रहना सुनिश्चित करेगें। उन्होने निर्देश दिये कि सम्बन्धित उपजिलाधिकारी/तहसीलदार राजस्व विभाग से सम्बन्धित कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करायेगें। श्री पाण्डेय ने निर्देश दिये कि अधिकारियों द्वारा भ्रमण कार्यक्रम में खानापूर्ति न की जाय। भ्रमण के दौरान देखी गयी स्थिति तथा की गयी कार्यवाही निर्धारित प्रारूप पर स्पष्ट आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। उन्होने अवगत कराया कि सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा प्रेषित भ्रमण आख्या में पाई गयी समस्याओं के निराकरण हेतु जनपद स्तरपर प्रत्येक माह के द्वितीय बुधवार को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में समीक्षा की जायेगी। अपरिहार्य परिस्थितियों में निर्धारित ग्राम का भ्रमण न किये जाने की स्थिति में जिलाधिकारी की अनुमति लेनी अनिवार्य होगी।

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