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पी.सी.पी.एन.डी.टी जिला सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करतेः जिलाधिकारी

उत्तराखंड

देहरादून: जिलाधिकारी शिविर कार्यालय में जिलाधिकारी रविनाथ रमन की अध्यक्षता में पी.सी.पी.एन.डी.टी जिला सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गयी। जिसमें अनेक महत्पूर्ण निर्णय लिये गये।जिलाधिकारी रविनाथ रमन ने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिये है कि जनपद में संचालित हो रहे अल्ट्रासाउण्ड केन्द्रो का नियमित निरीक्षण किया जाय तथा सम्बन्धित अल्ट्रासाउण्ड केन्द्रो द्वारा फार्म एफ में दर्शाए गये सभी बिन्दु ठीक प्रकार से भरे गये है अन्यथा नही इसका भी समय-2 पर मुल्यांकन किया जाय एवं फार्म में दी गयी सभी औपचारिकताएं पूर्ण न करने की दशा में ऐसे अल्ट्रासाउण्ड केन्द्र सील कर दियें जाय। इसमें सम्बन्धित अधिकारी की नैतिक जिम्मेदारी है तथा अपने दायित्वों को ठीक प्रकार से निर्वहन करें। उन्होने घटते लिंगानुपात पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि गर्भवती महिलाएं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अपने परीक्षण कराने आती है तो उनका सही ढंग से रजिस्टर मैंटैन किया जाय तथा जिसमें गर्भवती महिलाओं के परीक्षण का सभी विवरण रखा जाय तथा इस बात की जानकारी रखनी आवश्यक है कि गर्भवती महिला द्वारा अपना स्वास्थ्य परीक्षण नियमित कराया जा रहा हैं अन्यथा नही यदि किसी गर्भवती महिला द्वारा अपना नियमित परीक्षण नही कराया जा रहा है तो यह जिम्मेदारी मुख्य चिकित्साधिकारी एवं सम्बन्धित आशा कार्यकत्री की हो जाती है की नियमित परीक्षण कयों नही हो रहा है। उन्होने यह भी निर्देश दिये कि जनपद में संचालित हो रहे अल्ट्रासाउण्ड केन्द्रों में प्रशिक्षित रेडियोलिस्ट द्वारा ही अल्ट्रासाउण्ड किया जाय तथा उसके पास छ माह का किसी मैडिकल कालेज का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र व एक वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य यदि किसी के द्वारा यह मानक पूर्ण नही किया गया है तो उनके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिये है कि वे सभी उप जिलाधिकारियों को उनकी ओर से पत्र प्रेषित करें की वे तहसील स्तर पर सम्बन्धित चिकित्सालय के सी.एम.एस एवं उप जिलाधिकारी की समिति गठित कर उनके द्वारा अपने-2 क्षेत्रों में संचालित होने वाले अल्ट्रासाउण्ड केन्द्रो का हर तीन माह में अनिवार्य रूप से निरीक्षण कर रिपोर्ट मुख्य चिकित्साधिकारी को प्रस्तुत करें। यदि किसी केन्द्र पर अनियमितता एवं लिंग प्रशिक्षण के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उनके विरूद्ध पी.एन.डी.टी एक्त के तहत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
बैठक में जिलाधिकारी ने पुरानी अल्ट्रासाउंड मशीन के स्थान पर नई अल्ट्रासाउण्ड मशीन क्रय करने हेतु पुरानी अल्ट्रासाउण्ड मशीन को सील करने तथा सम्बन्धित अल्ट्रासाउण्ड केन्द्र के निरीक्षण करते हुए उनके द्वारा की जाने वाली औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त ही नई अल्ट्रासाउण्ड मशीन की स्वीकृति प्रदान की जाय।
बैठक में जिलाधिकारी को बताया गया कि जनपद में वर्तमान में 212 पंजीकृत अल्ट्रासाउंड केन्द्र है, जिनमें से 101 पंजीकरण केन्द्र अनियमितता के कारण निरस्त किये गये। जनपद में वर्तमान में कार्यशील अल्ट्रासाउंड केन्द्र 111, पंजीकृत केन्द्रों में वर्तमान में 166 अल्ट्रासांउड मशीनें उपलब्ध है। जनपद में 1 सचल अल्ट्रासाउण्ड केन्द्र, 10 सरकारी अल्ट्रासाउण्ड केन्द्र तथा 100 गैर- सरकारी अल्ट्रासाउण्ड केन्द्र है। 1 जनवरी 2014 से 31 दिसम्बर 2014 तक 16 अल्ट्रासांउउ मशीनों को सील किया गया है।
बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डाॅ डी.सी चक्रपाणी, सी.एम.एस महिला चिकित्सालय डाॅ चन्द्रा पंत, डाॅ एस.के झा, डाॅ एच.एम खत्री, जिला कार्डिनेटर ममता बहुगुणा सहित सम्बन्धि अधिकारी उपस्थित थे।

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