देहरादून: सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा उत्तराखण्ड इलैक्ट्रांनिक मीडिया विज्ञापन मान्यता नियमावली 2015 को अंतिम रूप दिया जाना है।
इसके लिए नियमावली का ड्राफ्ट तैयार कर एन.आई.सी. की वैबसाइट पर उपलब्ध करायी गई है। नियमावली को अंतिम रूप देने से पहले आमजन, इलैक्ट्रांनिक मीडिया हाउस, स्टेक होल्डर्स से जुड़े लोगो के सुझाव भी आमंत्रित किये गये है। इस संबंध में जानकारी देते हुए महानिदेशक, सूचना चन्द्रेश कुमार ने बताया है कि विभाग द्वारा उत्तराखण्ड इलैक्ट्रांनिक मीडिया विज्ञापन मान्यता नियमावली 2015 का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। यदि कोई व्यक्ति इस नियमावली के संबंध में अपने सुझाव देना चाहता है, तो वह महानिदेशक सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, राजपुर रोड़ स्थित कार्यालय में 25 अप्रैल, 2015 तक दे सकता है। अपने सुझाव ई.मेल.पदविकहण्ना/हउंपसण्बवउ अथवा फैक्स 0135-2742226 पर भी उपलब्ध करा सकता है। नियमावली के संबंध में विस्तृत जानकारी http://www.uk.gov.in/announcements से भी प्राप्त की जा सकती है। नियमावली का ड्राफ्ट संलग्न है।
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