लखनऊ: निर्वाचन आयोग (पंचायत एवं नगरीय निकाय) ने ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सदस्यों के चुनाव हेतु नामांकन पत्र क्रय करने, नामांकन जमा करने, नाम वापसी प्रतीक चिन्ह आवंटन, मतगणना तथा चुनाव परिणामों की घोषणा आदि सम्पूर्ण चुनाव प्रक्रिया /कार्यों को ब्लाक मुख्यालयों पर सम्पन्न कराने के निर्देश दिए हैं।
आयोग ने 07 नवम्बर, 2015 को जारी अधिसूचना में यह भी निर्देश दिए हैं कि ग्राम प्रधानों /ग्राम पंचायत सदस्यों के चुनाव हेतु निर्धारित समय सारिणी के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों में भी संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे और निर्धारित समय सारिणी के अनुसार चुनाव सम्बंधी सम्पूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी।
राज्य निर्वाचन आयोग ने समस्त जिला मजिस्टेªट /जिला निर्वाचन अधिकारियों को आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सम्पूर्ण चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने तथा समस्त क्षेत्र पंचायत मुख्यालयों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने ग्रामीण क्षेत्रों में शांति, सुरक्षा, अमन चैन बनाये रखने, अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने, आदर्श आचार संहिता को कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए हैं।