मतदाता सूची में नाम होने पर मतदाता लोकसभा चुनाव के लिए ईपिक कार्ड के अलावा 11 अन्य प्रकार के वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र से भी मताधिकार उपयोग कर सकेंगे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जयप्रकाश मौर्य ने आज यह बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ऐसे मतदाता जिन्हें फोटोयुक्त ईपिक कार्ड जारी किया गया है वे मतदान केन्द्रों में अपनी पहचान सुनिश्चित कर वोट डाल सकेंगे।
लेकिन ऐसे मतदाता जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकते परंतु उनके नाम मतदाता सूची में दर्ज है वे भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता पर्ची के साथ 11 प्रकार के वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों में से एक पहचान पत्र प्रस्तुत कर वोट डाल सकेंगे।
श्री मौर्य ने बताया कि ऐसे मतदाता पासपोर्ट, ड्राईविंग लायसेंस, राज्य या केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों अथवा पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पहचान पत्र, बैंकों या डाकघरों द्वारा जारी की गई पासबुक, पैनकार्ड, स्मार्टकार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, आधार कार्ड और सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए कार्यालयीन फोटोयुक्त पहचान पत्र दिखाकर मतदान कर सकते हैं। इन दस्तावेजों को मतदाताओं के पहचान पत्र माने जाएंगे। Source UPUK Live