लखनऊ: उत्तर प्रदेश मानव अधिकार आयोग, लखनऊ द्वारा परिवहन आयुक्त एवं निबंधक, फर्मस सोसायटीज एवं चिटफण्डस, उ0प्र0 को निर्देशित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति मानव अधिकार अथवा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से मिलते-जुलते ‘‘नाम’’ व ‘‘लोगो’’ ;स्वहवद्ध का प्रयोग अपने निजी वाहनों पर करने पर सख्ती से रोक लगाये।
उ0प्र0 मानव अधिकार आयोग के अनुसचिव डा0 डी0के0 डे ने बताया कि विशेष सचिव गृह विभाग द्वारा परिवहन आयुक्त को भेजे गये परिपत्र मंे वाहनों पर अनाधिकृत रूप से मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स अथवा राष्ट्रीय मानव अधिकार से मिलते-जुलते ‘‘नाम’’ व ‘‘लोगो’’ लिखने/लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वाहनों पर अनाधिकृत रूप से लिखे ऐसे नाम/लोगो को तत्काल हटाने हेतु चेकिंग करे और ऐसा करने वाले वाहन चालकों /वाहन स्वामियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाय।
अनुसचिव ने बताया कि उ0प्र0 मानवाधिकार आयोग ने इसे गंभीरता से लेते हुए कड़ी आपत्ति की है। गृह विभाग द्वारा भी परिवहन आयुक्त तथा पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को अवैध रूप से अपने वाहनों पर मानव अधिकार अथवा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से मिलते-जुलते नाम व लोगो का प्रयोग करने वाले कतिपय व्यक्तियों के खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गये हैं।