लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने महात्मा गंाधी की 150वीं जयन्ती पर प्रदेश की खादी एवं ग्रामोद्योग इकाईयों द्वारा सीबीसी (कन्सोर्शियम बैंक क्रेडिट) योजना के तहत लिए गए ऋण पर दण्डात्मक ब्याज माफ कर दिया है। बकाएदार द्वारा ऋण का भुगतान एक मुश्त किये जाने पर दण्ड ब्याज नहीं लिया जाएगा, केवल साधारण ब्याज ही वसूला जाएगा।
प्रमुख सचिव, खादी एवं ग्रामोद्योग श्री नवनीत सहगल ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा संचालित सीबीसी योजना के तहत प्रदेश में 7483 इकाइयों पर लगभग 37 करोड़ रुपये का ऋण बकाया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने भारत सरकार से खादी एवं ग्रामोद्योग इकाइयों के ऋण पर दण्डात्मक ब्याज माफ करने का अनुरोध किया था, जिसे केन्द्र सरकार ने स्वीकार करते हुए सीबीसी ऋण पर दण्ड ब्याज माफ कर दिया है। दण्ड ब्याज माफी योजना गत अगस्त माह से शुरु की गई और अगले छः माह तक प्रभावी रहेगी।