सुप्रीम कोर्ट के कहने पर असम में NRC की लिस्ट को अपडेट किया जा रहा है. ऐसेलोगों को इस लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा जो 25 मार्च 1971 के बाद भारत आए हों.
नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन (NRC) की आखिरी सूची आज जारी कर दी जाएगी. इसके बाद असम (Assam) में रह रहे 41 लाख लोगों के भाग्य का फैसला हो जाएगा. राज्य में हर तरफ तनाव का माहौल है. लोगों को अपनी भविष्य की चिंता सता रही है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के कहने पर असम में NRC की लिस्ट को अपडेट किया जा रहा है. ऐसे लोगों को इस लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा जो 25 मार्च 1971 के बाद भारत आए हो. ऐसे में सवाल उठता है कि अगर किसी का नाम इस लिस्ट में नहीं आता है तो फिर उसका क्या होगा?
- केंद्र सरकार ने कहा है कि NRC की लिस्ट में जिसका नाम नहीं होगा उसे तुरंत विदेशी घोषित नहीं किया जाएगा. बल्कि उसे कानूनी लड़ाई लड़ने का समय दिया जाएगा.
- NRC की लिस्ट में जिनका नाम नहीं होगा वो विदेशी ट्रायब्यूनल में अपील कर सकते हैं. इसके लिए वो 120 दिनों के अंदर अपील कर सकते हैं. पहले ये समय सीमा 60 दिनों की थी.
गृह मंत्रालय ने कहा है कि मामले के निपटारे के लिए 1000 ट्रायब्यूनल अलग-अलग फेज में खोले जाएंगे. 100 ट्रायब्यूनल पहले से ही काम कर रहे हैं. जबकि सितंबर के पहले हफ्ते में 200 और ट्रायब्यूनल की शुरूआत की जाएगी. ट्रायब्यूनल में केस हारने पर लोग हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं. इसके बाद लोग सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर अपील कर सकते हैं.
NRC की लिस्ट में जिनका नाम नहीं होगा उन्हें तुरंत गिरफ्तार नहीं किया जाएगा. जब तक ट्रायब्यूनल उन्हें विदेशी घोषित नही कर देता तब तक वो भारतीय नागरिक को दिए गए सारे अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं. News Source News18