लखनऊः उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीकृत प्रणाली के तहत रबी विपणन वर्ष 2019-20 के लिए न्यूनतम् समर्थन मूल्य योजना के अनुरूप गेहूँ खरीद की नीति घोषित कर दी है। खाद्य एवं रसद विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निवेदिता शुक्ला वर्मा द्वारा इस सम्बन्ध में 06 मार्च को आदेश जारी कर दिया गया है।
प्रमुख सचिव ने बताया कि खरीद नीति के तहत आगामी एक अप्रैल से 15 जून, 2019 तक गेहूँ की खरीद किसानों से भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य सरकार की क्रय एजेन्सियों द्वारा की जाएगी। रबी विपणन वर्ष 2019-20 में 55 लाख मीट्रिक टन गेहूँ खरीद का कार्यकारी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। गेहूँ 1840 रूपये प्रति कुन्तल की दर से खरीदा जाएगा। खरीद के लिए विभिन्न एजेन्सियों द्वारा कुल 6000 क्रय केन्द्रों की स्थापना की जाएगी।
श्रीमती निवेदिता शुक्ला वर्मा ने बताया कि क्रय केन्द्रों पर गेहूँ की बिक्री के लिए किसानों को खाद्य विभाग के पोर्टलूूूण्बिेण्नचण्हवअण्पद पर पंजीकरण कराना होगा। यह पंजीकरण वह स्वयं कर सकते हैं अथवा किसी साइबर कैफे के माध्यम से करा सकते हैं।
प्रमुख सचिव ने बताया कि सभी क्रय संस्थाएं एवं पंजीकृत सहकारी समितियां, मल्टी स्टेट कोआपरेटिव सोसायटीज, एफ0पी0ओ0/एफ0पी0सी0 अपने संसाधन से कम्प्यूटर व लैपटाप, आइपैड, इन्टरनेट कनेक्शन व इस निमित्त अन्य आधारभूत व्यवस्थायें समय से करेंगी। सामान्य रूप से क्रय केन्द्र रविवार एवं राजपत्रित अवकाशों को छोड़कर सभी दिन प्रातः 9 बजे से सायं 6 बजे तक खुले रहेंगे, लेकिन जिलाधिकारी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार क्रय केन्द्र के खुलने व बन्द होने के समय में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए अधिकृत होंगे।