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मीडिया प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए प्रमुख सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी

उत्तराखंड

देहरादून: राष्ट्रीय निर्वाचक नामावली शुद्धिकरण-2016 एवं मतदेय स्थलों का मानकीकरण कार्यक्रम (National Electoral Rolls Purification(NERP) -2016 & Rationalisation of Polling Stations) संपादित किया जा रहा है। बुधवार को सचिवालय में मीडिया प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए प्रमुख सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती राधा रतूड़ी ने बताया कि राष्ट्रीय निर्वाचक नामावली शुद्धिकरण-2016 एवं मतदेय स्थलों का मानकीकरण कार्यक्रम 20 अगस्त, 2016 तक सम्पादित किये जाने का लक्ष्य है।
प्रमुख सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती रतूड़ी ने बताया की कार्यक्रम का उद्देश्य मतदाताओं की सुविधा हेतु मतदेय स्थालों में संशोधन, परिवर्तन और परिवर्धन करना है। वर्तमान वोटरलिस्ट को शत प्रतिशत त्रुटिरहित तैयार करना एवं समस्त अर्ह युवा नागरिकों तथा महिलाओं के नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करवाना है। उन्होंने बताया कि राज्य में वर्तमान में 10344 मतदेय स्थलों का माह मार्च में सभी जनपदों में शत प्रतिशत भौतिक सत्यापन पूर्ण किया जा चुका है। जिसके क्रम में मतदेय स्थलों के संशोधन, परिवर्तन और परिवर्धन प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ऐसे प्रस्तावों को माह जून में आयोग के अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जायेगा। उन्होंने बताया कि मतदेय स्थलों के भौतिक सत्यापन की अनन्तिम सूचना के अनुसार राज्य में लगभग 300-350 मतदेय स्थलों की वृद्धि हो सकती है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती रतूड़ी ने बताया कि यदि वर्तमान मतदेय स्थल का कोई भवन क्षतिग्रस्त अथवा जीर्णशीर्ण है, या किसी ग्राम/मुहल्ले आदि के मतदाताओं को मतदेय स्थल तक पहुंचने में 2 किमी से अधिक पैदल दूरी तय करनी पड़ती है, या मतदेय स्थल संबंधि किसी शिक्षण संस्थान का उच्चीकरण हो गया है, या ग्रामीण क्षेत्र में किसी मतदेय स्थल पर मतदाताओं की संख्या 1200 और शहरी क्षेत्र में 1400 से अधिक हो गई है, या किसी मतदेय स्थल तक पहुंचने में मतदाताओं को कोई अत्यधिक जंगली-बीहड रास्ता या नदी-नाला पार करना पड़ता है, तो इन्हीं बिन्दुओं के दृष्टिगत उसी क्षेत्र में किसी उपयुक्त शासकीय भवन में नया मतदेय स्थल प्रस्तावित किया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य वोटरलिस्ट में सम्भावित त्रुटियों को सॉफ्टवेयर से चिन्ह्ति कर उन्हें शुद्ध करना है। उन्होंने कहा कि बीएलओ को निर्देश दिए गए है कि आगामी 01 से 20 जुलाई, 2016 तक वे घर-घर जाकर सत्यापन का कार्य करें कि किसी भी व्यक्ति का नाम एक ही विधान सभा क्षेत्र में एक से अधिक बार या एक से अधिक विधान सभा क्षेत्र में दर्ज नही होना चाहिए। उन्होंने बताया कि कोई भी नागरिक आयोग की वेबसाईट eci.gov.in में NVSP के अन्दर अपना नाम वोटरलिस्ट में सर्च करने के साथ-साथ ऑन लाईन आवेदन भी कर सकते है। उन्होंने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाईट ceo.uk.gov.in पर भी यह सुविधा उपलब्ध है। साथ ही प्रत्येक जनपद में स्थापित टोलफ्री नमबर-1950 पर एवं आयोग की वेबसाईट में citizen corner में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते है।

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