लखनऊ: प्रदेश के प्रमुख सचिव वन विभाग श्री वी0एन0 गर्ग ने बताया कि वन्य जीवों से जान-माल की हानि होने की दशा में देय आर्थिक अनुग्रह सहायता की दरों में प्रदेश सरकार द्वारा व्यापक बढ़ोत्तरी की गई है।
उन्होंने बताया कि वन्य पशुओं के द्वारा वयस्क/अवयस्क की मृत्यु होने की दशा में 05 लाख रुपये, पूर्ण रूप से अपंग होने पर 04 लाख रुपये तथा आंशिक रूप से अपंग अथवा गम्भीर रूप से घायल होने पर एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था की गई है।