लखनऊ: उत्तर प्रदेश शासन ने वर्ष 2015-16 में देशी शराब की तीनों श्रेणियों -28, 36 एवं 42.8 प्रतिशत वी/वी मेें 250 एम0एल0 की धारिता में देशी मदिरा की आपूर्ति आंगणन चार्ट के अनुसार अधिकतम थोक/फुटकर मूल्यों पर अनुमन्य किये जाने की अनुमति प्रदान की है।
आबकारी प्रमुख सचिव श्री किशन सिंह अटोरिया ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है।