लखनऊ: सीएम योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने बजट में घोषित कन्या सुमंगला योजना को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इस योजना के तहत तीन लाख रुपये तक की आमदनी वाले परिवारों में जन्म लेने वाली बेटियों को पैदा होने से ग्रेजुएशन में एडमिशन तक सरकार 15000 रुपए की मदद देगी. बता दें कि पहले इस योजना में आय की सीमा 1.80 लाख रखी गई थी लेकिन कैबिनेट में विचार के बाद इसे बढ़ाकर तीन लाख रुपए कर दिया गया है.
बजट में हुई थी घोषणा
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने तीसरे बजट में यूपी की बेटियों को खास सौगात दी है. 7 फरवरी को पेश हुए 4,79,701,10 करोड़ रुपए के बजट में बेटियों के लिए कन्या सुमंगला योजना की घोषणा की गई थी. इसके लिए सरकार ने बजट में 1200 करोड़ का प्रावधान भी किया था, बस इस प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लगना बाकी था. सरकार के आय सीमा बढ़ाने के फैसले के बाद 25 हजार रुपए महीना कमाने वाले परिवारों को इसका फायदा मिल सकेगा. योजना की राशि लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जाएगी. इस योजना के जरिए सरकार निम्न मध्यम वर्ग के लगभग सभी परिवारों तक पहुंच सकेगी.
कैसे दी जाएगी ?
शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा कन्याओं को देने के मकसद से लाभार्थी परिवारों के लिए वार्षिक आय की सीमा को 1.8 लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये करने का भी निर्णय किया है. राज्य सरकार के प्रवक्ता और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि सरकार की ओर से दी जाने वाली धनराशि छह किस्तों में दी जाएगी.
पहली किस्त में कन्या के जन्म पर 2000 रुपये मिलेंगे. कन्या के एक वर्ष की आयु पूरी होने पर 1000 रुपये दिये जाएंगे. उसके कक्षा एक में दाखिला लेने पर 2000 रुपये मिलेंगे. कक्षा छह में प्रवेश लेने पर उसे 2000 रुपये दिये जाएंगे. कक्षा नौ मे दाखिले पर उसे 3000 रुपये की राशि दी जाएगी जबकि स्नातक में प्रवेश लेने पर उसके खाते में 5000 रुपये भेजे जाएंगे. अप्रैल के बाद पैदा होने वाली बेटियों को उनके जन्म से लेकर स्नातक में दाखिला लेने तक सरकार की ओर से 15 हजार रुपये की धनराशि दी जाएगी.
इस योजना के लावा सरकार ने यूपी बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली-1981 में 24वें संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी है. इस संशोधन के जरिए बीएड अर्हताधारी अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त होने का अवसर मिलेगा. मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम-2005 (अधिनियम संख्या-42, सन 2005) की धारा-32 की उप धारा (1) में दी गई व्यवस्था के मुताबिक उत्तर प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद नियमावली-2019 को मंजूरी प्रदान कर दी है.