नई दिल्लीः बजट से पहले सरकार ने महंगाई से जूझ रहे आम लोगों को बड़ी राहत दी है। माल एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) परिषद ने पुराने वाहनों, कन्फेक्शनरी और बायोडीजल सहित 29 वस्तुओं पर कर की दर घटाने का फैसला किया। साथ ही परिषद ने जी.एस.टी. रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को सरल करने पर विचार विमर्श किया। वित्त मंत्री अरुण जेतली ने जानकारी देते हुए बताया कि अगली बैठक में पेट्रोलियम पदार्थों को जी.एस.टी. के दायरे में लाने पर भी विचार किया जाएगा। एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच वस्तुओं या माल की आवाजाही के लिए ई-वे बिल की अनिवार्यता का प्रावधान एक फरवरी से लागू होगा और 15 राज्य अपनी सीमा के अंदर ई-वे बिल को लागू करेंगे। टैक्स की नई दरें 25 जनवरी से लागू होंगी।
25th Meeting of @GST_Council
Recommendations for Changes In GST/IGST Rate and Clarifications in respect of GST Rate on Certain Goods ….. (2/2)Link: https://t.co/WQGpGaE6Lx pic.twitter.com/scMyXcIyv1
— CBIC (@cbic_india) January 18, 2018
ये सेवाएं सस्तीं
28% की जगह 12% GST | 12% की जगह 5% GST | नहीं लगेगा कोई टैक्स |
बायो डीजल से चलनेवाली पुरानी बसें | वेल्वेट फैब्रिक | विभूत, हियरिंग उपकरणों के निमार्ण के लिए उपकरण |
सभी पुराने वाहन | तेल निकाला हुआ चावल का छिलका | |
हस्तशिल्प उत्पादों की श्रेणी में शामिल 40 वस्तुएं |
18% की जगह 5% GST | 18% की जगह 12% GST |
इमली बीज पाउडर | चीनी वाली कंफेक्शनरी |
कोन में पैक मेंहदी | 20 लीटर के जार में बंद पेयजल |
कपड़ों की सिलाई से जुड़ी सेवाएं | उर्वरक योग्य फॉस्फेरिक एसिड |
चमड़े के सामान, फुटवियर का उत्पादन | बायो डीजल |
12 तरह के बॉयो कीटनाशक | |
बांस के घर बनाने के लिए उपयोगी कनेक्टर | |
ड्रिप सिंचाई उपकरण और मैकेनिकल स्प्रेयर | |
मेट्रो और मोनो रेल निर्माण प्रॉजेक्ट | |
पेट्रोलियम पदार्थों और नैचरल गैस की माइनिंग, ड्रिलिंग सर्विसेज |
इन चीजों पर बढ़ गया टैक्स
-बिना तेल निकाले गए चावल के छिलके पर जीएसटी दर शून्य से बढ़ाकर 5% हो गई।
-सिगरेट फिल्टर पर जीएसटी दर 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत की गई है।
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