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गीला व गन्दा होने पर भी नहीं अस्वीकार किया जाएगा किसान का गेहूँ

उत्तर प्रदेश

लखनऊ: राज्य सरकार ने रबी विपणन वर्ष 2018-19 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत गेहूँ खरीद के सम्बन्ध में जारी नीति में यह व्यवस्था की है कि किसान का गेहूँ गीला अथवा गन्दा होने पर भी क्रय केन्द्र पर अस्वीकृत नहीं किया जाएगा, बल्कि उसे क्रय केन्द्र पर सुखाने व साफ करने का पर्याप्त मौका दिया जाएगा और उसे मानक के अनुरूप लाकर खरीद की जाएगी। यदि गेहूँ की गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं आ पाती है और किसान संतुष्ट नहीं होता है तो वह तहसील स्तर पर कार्यरत क्षेत्रीय विपणन अधिकारी के अपील कर सकता है।

     इसके अलावा किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों में किसानों द्वाराा लाये गये गेहूँ को अस्वीकार किये जाने पर रिजेक्शन रजिस्टर में गेहूँ विक्रेता का नाम व उसका पूरा पता, मोबाइल नम्बर, गेहूँ की मात्रा तथा अस्वीकार करने का पर्याप्त एवं स्पष्ट कारण अंकित किया जाएगा। मांग किये जाने पर रिजेक्शन रजिस्टर सम्बन्धित किसानों, जन प्रतिनिधियों एवं निरीक्षणकर्ता अधिकारियों को भी दिखाया जायेगा।

किसानों की सुविधा की दृष्टि से गेहूँ क्रय केन्द्रों पर आवश्यक सूचनाएं बैनर पर क्रय स्थल की दीवार पर प्रदर्शित की जायेंगी। इसमें गेहूँ का समर्थन मूल्य, क्रय संस्था व क्रय केन्द्र का नाम, शिकायत पंजीकरण का टोल फ्री नम्बर-18001800150, क्रय केन्द्र प्रभारी का नाम व मो0 नम्बर, क्रय एजेन्सी के जनपद स्तरीय अधिकारी का नाम व मो0 नम्बर, उप जिलाधिकारी क नाम व मो0 नम्बर, गुणवत्ता के मानक, सम्बन्धित बैंक का नाम, जहाँ से भुगतान होना है, क्रय केन्द्र खुलने का समय, प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन आदि सूचनाएं प्रदर्शित होंगी।

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