27 C
Lucknow
Online Latest News Hindi News , Bollywood News

जनता की सुविधा हेतु थानों में लगे सीसीटीवी कैमरों के संबंध में पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों को दिशा निर्देश: ओ0पी0 सिंह

उत्तर प्रदेश

लखनऊ: प्रदेश के 1525 थानों के प्रवेश के स्थान तथा थाना कार्यालय में सीसीटीवी कैमरे लगाये जाने हेतु शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी थी। प्रथम चरण में 262 एवं द्वितीय चरण में 786 कुल 1048 थानों में सीसीटीवी कैमरों के अधिष्ठापन का कार्य किया जा चुका है। तीसरे चरण में 477 थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने हेतु प्रक्रिया प्रचलित है।
पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 श्री ओ0पी0 सिंह द्वारा जनता/पीड़ितों की सुविधा हेतु थानों में लगे सीसीटीवी कैमरों के संबंध में समस्त पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को निम्न दिशा निर्देश दिये गये हैं‘-

  • प्रभारी थानाध्यक्ष द्वारा प्रतिदिन प्रातः अपने थाने के मालखाने का भौतिक सत्यापन करते समय सीसीटीवी कैमरा चालू हालत में है, उसे भी सत्यापित किया जाये, यदि खराब है तो उसके संबंध में अपने जनपद के नोडल अधिकारी को लिखित सूचना दी जाये।
  • वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक नगर/अपराध/ग्रामीण /पुलिस उपाधीक्षक सर्किल/प्रभारी जनपद थानों का अधिकाधिक संख्या में आकस्मिक निरीक्षण करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे ठीक से कार्य कर रहे हैं।
  • जनपद प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जिस तरह टेस्ट एफआईआर होती है उसी तरह जब भी मा0 मुख्यमंत्री जी से लेकर विभिन्न स्तर तक के सक्षम कार्यालयों के उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में कोई व्यक्ति रिपोर्ट दर्ज कराने थाने में जाता है, तो थाने में नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाये। यदि थाने पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा अपने कर्तव्य का सही निर्वहन नहीं करते है, तो उसके द्वारा शिकायत किये जाने पर सीसीटीवी से फुटेज निकाल कर सम्बन्धित कर्मचारी के  विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाये ।
  • जनपद के किसी भी थाने के सीसीटीवी कैमरा खराब होने की सूचना प्राप्त होने पर नोडल अधिकारी का दायित्व होगा कि उस कार्यदायी संस्था से सम्पर्क कर सीसीटीवी कैमरा को तत्काल ठीक कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
  • नोडल अधिकारी द्वारा यह भी देखा जाय कि डीवीआर सुरक्षित स्थान पर रखा है अथवा नहीं रिकार्डिंग ठीक तरह से हो रही है अथवा नहीं, अनवरत विद्युत सप्लाई मिल रही है अथवा नहीं ।
  • प्रभारी जनपद द्वारा सीसीटीवी के रिकार्डिंग की सूचना जोनल कार्यालय/परिक्षेत्रीय कार्यालय को मासिक रूप से नियमित प्रेषित की जाये।
  • वरिष्ठ अधिकारी सामान्य/आकस्मिक निरीक्षण के दौरान पिछली रिकार्डिंग जो डीवीआर में सुरक्षित है उसे विशेष तौर पर चेक करें। चेकिंग रजिस्टर में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाये कि कोई अवांछनीय गतिविधि तो नहीं रिकार्ड हुई है, यदि कोई अवांछनीय गतिविधि अनाधिकृत रूप से रिकार्ड में पाई जाती है तो उसको पैन ड्राइव में लेकर रखा जाय तथा उस पर कार्यवाही हेतु अलग से उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट प्रेषित की जाये । यदि रिकार्डिग में सभी चीजें सामान्य पाई जाती है तो उसका स्पष्ट उल्लेख किया जाये ।

Related posts

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More