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देहरादून में धारा 144 मध्यरात्रि तक लागू

कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए धारा-144 लागू
उत्तराखंड

देहरादून: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2017 के लिए मतों की गणना हेतु 11 मार्च 2017 नियत की गयी है। जिलाधिकारी देहरादून रविनाथ रमन ने अवगत कराया है कि जनपद में विधानसभा सभा सामान्य निर्वाचन-2017 के मतगणना के दौरान मतगणना स्थल व जनपद में इस दौरान विभिन्न असमाजिक तत्वों द्वारा गणना प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न किया जा सकता है, जिससे शांति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जिसके मद्देनजर जनपद शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु 11 मार्च 2017 प्रातः 6 बजे से 13 मार्च 2017 तक मध्यरात्रि तक देहरादून क्षेत्रान्तर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू की गई है। उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे और यदि इससे पूर्व निरस्त न किये गये, जो लागू होने की तिथि 11 मार्च प्रातः 6 बजे से 13 मार्च 2017 मध्यरात्रि तक लागू रहेंगे।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि जनपद के किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 5 या उससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नही होगें, यह प्रतिबन्ध विद्यालयों, रलेवे स्टेशन, बस स्टेशन सरकारी/अर्द्धसरकारी कार्यालय पर लागू नही होगें, कोई भी व्यक्ति/वर्ग/समुदाय या दल ऐसा कार्य नही करेगा जिससे विभिन्न समुदाय की भावना भड़काने वाला उत्तेजना पैदा करने वाले या द्वेष उत्पन्न करने वाले कार्य नही करेगा। अपने पद के कर्तव्यों में लगे हुए राजकीय कर्मचारियों एंव सिख धर्म के अनुयाईयों जिनके लिए तलवार कृपाण आदि धारण करना धार्मिक कर्तव्यों है को छोड़कर कोई व्यक्ति घातक हथियार जैसे अग्नेयास्त्र तथा हस्त प्रयोगस्त्र जिसको किसी भी अपराध में प्रयोग किया जा सकता हो को लेकर जनपद देहरादून की सीमा के अन्तर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नही किया जायेगा। कोई भी व्यक्ति ईंट पत्थर, सोडावाटर की बोतले तथा अन्य किसी विस्फोटक पदार्थ जिससे किसी व्यक्ति को चोट पंहुचने अथवा पंहुचाये जाने की सम्भावना को जनपद की सीमा क्षेत्र में किसी भी स्थान पर एकत्रित नही किया जायेगा। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर लाठी डन्डा लेकर नही चलेगा यह प्रतिबन्द्ध ड्यूटी पर तैनात अधिकारी/कर्मचारी या वृद्ध बीमार व्यक्तियों पर लागू नही होगा। कोई भी व्यक्ति न तो अफवाह फैलायेगा और नही अपनी वाणी, इलेक्ट्रानिक माध्यम अथवा हस्तलिखित या साईक्लोस्टाईल किये हुए किय अथवा छपे हुए नोटिस/पर्चे/इश्तहार के माध्यम से ऐसी सूचना प्रसारित करेगा, जिससे कि जनपद की सीमाओ में रहने वाले तथा अन्य आने-जाने वाले विभिन्न समुाय के व्यक्तियों के बीच साम्प्रदायिकता, पारस्परिक द्वेष भावना अथवा तनाव की सम्भावना हो। विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2017 के मतों की गणना के दौरान किसी भी रीति से ऐसा अवैधानिक कार्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न तो करेगा और न ही उत्प्रेरणा करेगा और न ऐसा कार्य किये जाने का षडयंत्र करेगा जिससे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की गणना को शान्तिपूर्वक सम्पन्न कराने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो, कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक सभा या कोई जुलूस नही निकालेगा और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नही करेगा यह प्रतिबन्ध शादि विवाह एवं मृत्यु आदि के सम्बन्ध में आयोजित कार्यक्रमों में लागू नही होगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा मन्दिरों, मस्जिदों चर्चो, गुरूद्वारों अथवा किसी भी पूजा स्थल का प्रयोग राजनैतिक भाषण, पोस्टर, संगीत आदि समेत निर्वाचन प्रचार हेतु नही किया जायेगा। यह आदेश जनपद देहरादून की सीमा के अन्तर्गत रहने वाले या निषधाज्ञा अवधि में आने-जाने वाले सभी व्यक्तियों पर लागू होगा। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की सुरक्षा सम्बन्धित स्थिति जिसमें दिशा-निर्देश समय-2 पर निर्गत किये जायेंगे, के अतिरिक्तकारवां के चलने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा।
उपरोक्त प्रतिबन्धों पर किसी भी प्रकार का शिथिलीकरण जिला मजिस्टेªट अथवा अपर जिला मजिस्टेªट प्रशासन को लिखित अनुरोध पर किया जा सकेगा, परन्तु इसके लिए यह आवश्यक होगा कि 48 घण्टे पूर्व लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा।

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