नई दिल्लीः कारोबारी सहजता के भाग के रूप में न्यू मंगलोर पोर्ट ट्रस्ट पर 8-8-2016 से पूर्ण रूप से पीएचओ कार्यालय ने कार्य करना आरंभ कर दिया है। एनएमपीटी के आग्रह पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बंदरगाह के अंदर इस कार्यालय को मंजूरी दी है। कार्यालय की स्थापना के साथ बंदरगाह अब सभी विदेश जाने वाले जहाजों को सुचारू रूप से मंजूरी देने की स्थिति में होगा। इससे बंदरगाह पर क्रूज पर्यटकों के उतरने-चढ़ने में भी सुविधा होगी और मंगलोर में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
पीएचओ, कोच्चि द्वारा पोर्ट स्वास्थ्य अधिकारी और सहयोगी कर्मी उपलब्ध कराये गये हैं। पीएचओ, कोच्चि की स्थापना मात्रात्मक बीमारियों के प्रवेश करने से रोकना सुनिश्चित करने के लिए भारतीय बंदरगाह स्वास्थ्य नियम 1955 के अंतर्गत की गई थी। पीएचओ का कार्य जहाज स्वच्छता नियंत्रण छूट प्रमाण-पत्र देना, जहाज स्वच्छता नियंत्रण प्रमाण-पत्र देना और जहाजों को स्वच्छता विस्तार प्रमाण-पत्र देना है।
पोर्ट के अध्यक्ष ने एनएमपीटी को पीएचओ सुविधा देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को धन्यवाद देते हुए कहा है कि इससे जहाजरानी समुदाय को काफी लाभ होगा।
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