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पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा बैंकों की सुरक्षा के संबंध में निर्देश

उत्तर प्रदेश

लखनऊ: पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 श्री सुलखान सिंह द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, एवं पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवाएं, उ0प्र0 को बैकांे की सुरक्षा हेतु संस्थागत वित्त विभाग के साथ मिलकर बैंकों की सुरक्षा हेतु एक सुदृढ़ कार्ययोजना तैयार किये जाने के निम्न निर्देश दिये गये हंै।

  • बैंकों में सशस्त्र पुलिस गार्ड की व्यवस्था हो अथवा बैंकों द्वारा निजी सुरक्षा गार्ड लगाये जाये। आवश्यक होगा कि निजी सुरक्षा कर्मी का Police Verification हो तथा उसे शस्त्र का सम्यक ज्ञान हो।
  • बैंकों में बैंक प्रबन्धन से विचार विमर्श से सुरक्षा सम्बन्धी एस0ओ0पी0 (Standard Operating Procedure) बनायी जाये, जिसमें सुरक्षा कर्मी/बैंक कर्मी के उत्तरदायित्व व कर्तव्य स्पष्ट हों।
  • बैंक में सुरक्षा सम्बन्धी उपकरण जैसे अलार्म सिस्टम/सीसीटीवी कैमरा/One Man Entry Gate System आदि लगा हो। सीसीटीवी कैमरा सिस्टम इस प्रकार हो कि बैंक के अन्दर व बाहर का क्षेत्र कवर हो। अलार्म के बटन कई स्थानों पर लगे होने चाहिए।
  • बैंकों के गार्ड/सुरक्षा कर्मियों की चेकिंग/सतर्कता सम्बन्धित थानाध्यक्ष/क्षेत्राधिकारी द्वारा भी समय-समय पर की जाए।
  • बैंक जो दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र में हो, उन पर दिन-रात्रि में गश्त (रजिस्टर में एन्ट्री सहित) स्थानीय पुलिस द्वारा की जाये।
  • बैंकों के आस-पास के चाय/पान/स्टैण्ड पर बैठे संदिग्ध लोगों की चेंकिग की जाये तथा बैंक के बाहर खड़े संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जाये। विशेष रूप से बैंकों के समीप बिना नम्बर के चालू हालत में खड़े संदिग्ध दुपहिया वाहनों को अवश्य चेक किया जाये।
  • बैंक चोरी/लूट/डकैती इत्यादि के मामलों में स्थानीय पुलिस द्वारा तत्परतापूर्वक कार्यवाही करने के साथ-साथ प्राथमिकी( एफ0आई0आर0) भी समय से दर्ज की जाए तथा घटना को समय से वर्कआउट अवश्य किया जाये।
  • बैंकों में पुलिस अधिकारियों/थानों/कन्ट्रोल रूम के नम्बर सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित (क्पेचसंलद्ध हो। साथ ही एक रजिस्टर रखा जाये जिसमें भ्रमण करने वाले पुलिस अधिकारी अपनी टिप्पणी अंकित करें।
  • बैंकों में होने वाली ऐसी अप्रिय घटनाओं को रोकने हेतु एक एप (।चचद्ध बनाया जाए जिससे प्रदेश में कार्यरत सभी बैंकों/पुलिस थानों/अधिकारियों/पुलिस कन्ट्रोल रूम को जोड़ा जाये।
  • ‘बैंकों से सम्बन्धित आपराधिक मामले’’ सम्बन्धी बिन्दु राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकों में तथा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में प्रत्येक त्रैमास आयोजित की जाने वाली डी0सी0सी0 की बैंठकों में ‘‘बैंकों की सुरक्षा’’ नियमित एजेण्डा है। उपयुक्त होगा कि अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, जोन्स अपने अधीनस्थ प्रत्येक जनपद में सक्षम स्तर के एक नोडल अधिकारी अपर पुलिस अधीक्षक को नामित कर दिया जाये जो डी0सी0सी0 की बैठकों में नियमित रूप से प्रतिभाग करें ताकि बैंकों की सुरक्षा सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण स्थानीय स्तर पर हो सके।
  • बैंक शाखाओं की सुरक्षा हेतु बैंकों की मांग पर पूर्व प्रचलित निर्देशों के अनुसार सशुल्क सुरक्षा देने पर विचार कर लिया जाय।

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