नई दिल्ली: भारत सरकार ने 10 जनवरी, 2018 से शुरू होने वाले 7.75 प्रतिशत बचत (कर योग्य) बॉन्ड, 2018 लांच करने की घोषणा की ताकि देश के नागरिक/ एचयूएफ कर योग्य बॉन्ड में निवेश कर सकें। निवेश की जाने वाली धनराशि की कोई सीमा नहीं है। बॉन्ड की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं –
- कौन निवेश कर सकता है – बॉन्ड में कोई भी व्यक्ति (संयुक्त स्वामित्व सहित) और हिंदू अविभाजित परिवार निवेश कर सकते हैं। एनआरआई इन बॉन्डों में निवेश नहीं कर सकते।
- सदस्यता – बॉन्ड लेजर एकाउंट के प्रारूप में आवेदन, एजेंसी बैंकों तथा एसएचसीआईएल की नामित शाखाओं में जमा किए जा सकते हैं।
- मूल्य – बॉन्ड 100 रुपये के सम मूल्य पर जारी किए जायेंगे। बॉन्ड में न्यूनतम राशि 1000 रुपये या इसके गुणज में निवेश किया जा सकता है। बॉन्ड डीमैट प्रारूप में जारी किए जायेंगे।
- अवधि – बॉन्ड अगली अधिसूचना तक टैप पर होंगे और संचयी तथा गैर-संचयी रूपों में जारी किए जायेंगे।
- निवेश की सीमा – इन बॉन्डों में निवेश की कोई ऊपरी सीमा नहीं होगी।
- कर – बॉन्ड पर मिलने वाला ब्याज आयकर अधिनियम 1961 के अतंर्गत कर योग्य होगा।
संपत्ति कर अधिनियम 1957 के अंतर्गत बॉन्ड को संपत्ति कर से छूट दी गई है।
- परिपक्वता और ब्याज की दर – बॉन्डों की परिपक्वता अवधि 7 वर्ष होगी और इस पर 7.75 प्रतिशत वार्षिक ब्याज मिलेगा। ब्याज छमाही देय होगा। 1000 रुपये के बॉन्ड की कीमत 7 वर्षों के पश्चात 1703 रुपये होगी।
- हस्तांतरण – बॉन्ड हस्तांतरणीय नहीं है। बॉन्ड द्वितियक बाजार में व्यापार योग्य नहीं होगा। बैंक, वित्तीय संस्थान, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी में ऋण के लिए बॉन्ड का उपयोग समर्थक ऋण संपत्ति के रूप में नहीं किया जा सकेगा।
- नामांकन – एकमात्र धारक या बॉन्ड का एकमात्र जीवित धारक नामांकन कर सकता है।
योजना की विस्तृत जानकारी गजट अधिसूचना दिनांक 3 जनवरी, 2018 में उपलब्ध है।
6 comments