पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने वर्ष 2016 में कचरा प्रबंधन नियमों के अंतर्गत 6 नियम अधिसूचित किए थे, जो इस प्रकार हैं –
1. प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2016
2. ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2016
3. बायो मेडिकल कचरा प्रबंधन नियम, 2016
4. निर्माण और विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम, 2016
5. खतरनाक और अन्य कचरा (प्रबंधन और सीमापार परिवहन) नियम, 2016
6. ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2016
स्वच्छ भारत मिशन के हिस्से के रूप में शहरी विकास मंत्रालय और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उपरोक्त नियमों के बारे में जागरूकता पैदा करने और उनके कार्यान्वयन पहलुओं के बारे में चुने हुए 68 शहरों में शहरी स्थानीय निकायों/शहरी एजेंसियों तथा विभिन्न सम्बद्ध पक्षों में राष्ट्रीय क्षमता निर्माण के लिए एक परियोजना प्रारंभ की है।
भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के साथ मिल कर इस परियोजना के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम समन्वयक के रूप में काम कर रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कचरा प्रबंधन संबंधी इन 6 नियमों के लिए क्षमता निर्माण परियोजना हेतु राष्ट्रीय कार्यान्वयन एजेंसी है। क्षमता निर्माण परियोजना का उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों और सम्बद्ध पक्षों के बीच संस्थागत क्षमता सुदृढ़ बनाना है, ताकि विभिन्न प्रकार के और विभिन्न श्रेणियों के कचरे का संग्रहण, उपचार, निपटान और सक्षम प्रबंधन किया जा सके।
इसी श्रृंखला में प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने और देश के विभिन्न भागों के कचरा प्रबंधन विशेषज्ञों को इस कार्यक्रम में मुख्य प्रशिक्षक के रूप में शामिल करने के लिए 29-30 जून, 2017 के दौरान एनपीसी कांफ्रेंस हाल में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।