नई दिल्ली: सरकार ने अपने सभी स्तर के कर्मचारियों से हाजिरी में समय का पालन करने का निर्देश दिया है। सरकार ने सभी मंत्रालयों तथा विभागों , स्वायत्त संस्थाऩों , सीबीआई, लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय तथा केंद्र शासित प्रशासनों से कहा है कि वे सभी स्तर के कर्मचारियों द्वारा नियमित आधार पर बायोमेट्रिक एटेंडेन्स प्रणाली (बीएएस) पोर्टल पर हाजिरी दर्ज करने का आवश्यक निर्देश जारी करें।
हाल के सरकारी ज्ञापन में यह दोहराया गया है कि बीएसए एक सहायक मंच है और कार्यालय समय तथा देर से हाजिरी के बारे में दिए गए निर्देशों में किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया गया है।
ज्ञापन में सीसीएस(आचरण) नियम, 1964 का हवाला देते हुए फिर से कहा गया है कि आदत के रूप में देरी से हाजिरी लगाना सरकारी कर्मचारियों के आचरण के विरुद्ध है और विलंब से उपस्थिति दर्ज कराने वाले ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।