नई दिल्ली: सरकार ने 28 मार्च, 2017 को मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 को अधिसूचित किया था और 01 जुलाई, 2017 से लागू होने वाली क्रेच सुविधा {धारा 4(1)} को छोड़ कर संशोधित अधिनियम के प्रावधानों को 01 अप्रैल, 2017 से लागू कर दिया गया था।
विभिन्न हल्कों से मिलने वाले सवालों के मद्देनजर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 12 अप्रैल, 2017 को मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 के विभिन्न प्रावधानों पर स्पष्टीकरण जारी किए थे। मंत्रालय द्वारा जारी किये जाने वाले स्पष्टीकरणों में से एक स्पष्टीकरण में यह कहा गया था कि मातृत्व लाभ (संशोधन) विधेयक, 2016 में संशोधित बढ़ाए गए मातृत्व लाभ के दायरे में उन महिलाओं को भी रखा गया है जो संशोधित अधिनियम के कार्यान्वयन के समय मातृत्व अवकाश पर थीं।
अतिरिक्त सवालों को प्राप्त करने और संदेहों को दूर करने के लिए आगे स्पष्ट किया जाता है कि नियोक्ताओं के लिए यह अनिवार्य है कि वे बढ़े हुए मातृत्व अवकाश लाभ उन महिला कामगारों को भी प्रदान करें, जो 01 अप्रैल, 2017 को मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 लागू होने के समय मातृत्व अवकाश पर थीं।